झुंझुनूताजा खबर

भवन/ परिसर में अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

झुंझुनू, डॉ मनोज सिंह चैयरमेन टिकेऐन फायर एंड सेफ्टी झुंझुनू द्वारा बिल्डिंगो में अग्नि सुरक्षा किस प्रकार की जाए की जानकारी देते हुए बताया कि दिन प्रतिदिन होने वाली आगजनी की घटनाओं एवं जनधन की सुरक्षा की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार की इमारतो जैसे शॉपिंग कांप्लेक्स ,होटल ,रेस्टोरेंट , स्कूल कॉलेज ,फैक्ट्रीयां, ऑटोमोबाइल शोरूम, हॉस्पिटल ,गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप एवं अन्य हाईराइज बिल्डिंग परिसर में अग्निशमन उपकरणों/ यंत्रों स्थापित होना अनिवार्य है जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमानुसार वर्णित मानकों के आधार पर उपरोक्त भवनों / परिसर में फायर एक्सटिंग्विशर , फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर होजरील ,फायर अलार्म सिस्टम (मैन्युअल कॉल पॉइंट), स्मोक डिटेक्टर,स्प्रिंकलर सिस्टम ,फायर लोड के अनुसार फायर पंप एवं पानी की पूर्ति के लिए ओवरहेड और अंडरग्राउंड वाटरटैंक उपरोक्त समस्त फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्डिंगों की श्रेणी के अनुसार स्थापित किए जाने आवश्यक है। अग्निशमन उपकरण स्थापित होने के उपरांत आवेदक द्वारा उपरोक्त भवन / परिसर का अग्निशमन अनापत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हे ।

ध्यान रहे:–

बिल्डिंगों में स्थापित अग्निशमन उपकरणों का समय समय पर रिफिलिंग / मेंटेनेंस ( जिससे परिसर में स्थापित उपकरण सदेव कार्यशील रहे )के साथ ही उपकरणों को उपयोग करने की जानकारी ( ट्रेनिंग / मॉकड्रिल )भी होना आवश्यक हे।

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