सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने पर नगर परिषद की कार्रवाई:
सीकर, नगर परिषद आयुक्त शशिकान्त शर्मा ने बताया कि नगर परिषद द्वारा प्रतिबंधित सिंगल प्लास्टि यूज जब्ती के अभियान के तहत सोमवार को एक क्विटंल पॉलीथीन सालासर बस स्टैण्ड से जब्त की गई तथा 1500 प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास जब्त किये गये तथा 20 लोगों के चालान कर 2 हजार रूपये जुर्माने के वसूल किये गये।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद की एक टीम ने प्लास्टिक विक्रेता की दुकान पर कार्रवाई करते हुए एक क्विंटल प्लास्टिक की पॉलिथीन जब्त की है। आयुक्त ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलिथिन का उपयोग, परिवहन, संग्रहण करते हुए पाये जाने पर एक लाख रूपये का जुर्माना व 5 साल का कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है। पॉलिथिन का उपयोग पर्यावरण व वन्य जीवों के लिए नुकसानदेह है। अभियान के तहत नगर परिषद की टीम ने शहर में प्लास्टिक उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि 120 माईग्रेन से कम वाला प्लास्टिक प्रतिबंधित है, जिसका पुन: चक्रण नहीं हो सकता। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि नगर परिषद की टीम ने शहर के अलग-अलग जगह पर भी छापामार कार्रवाई की है और अभियान निरन्तर नगर परिषद द्वारा जारी रहेगा।