भारत निर्वाचन आयोग ने 12 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 7 दिसंबर की शाम 5.30 बजे तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार राजस्थान सहित अन्य चुनाव वाले तमाम राज्यों में मतदान से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1) के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यह अधिसूचित किया है कि 12 नवंबर को सुबह सात बजे से लेकर 7 दिसंबर 2018 को शाम 5.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को इलेक्ट्रोनिक या प्रिन्ट मीडिया के जरिए या अन्य तरीके से प्रसारित करने पर रोक होगी। गौरतलब है कि दो सौ सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत 12 नवम्बर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य में 19 नवम्बर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 20 नवम्बर को होगी तथा 22 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। शुक्रवार 7 दिसम्बर को मतदान होगा तथा 11 दिसम्बर को मतगणना होगी। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण रूप से सम्पन्न हो जाएगी।