नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से
चूरू, रतनगढ उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने आज बुधवार को एक आदेश जारी कर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रतनगढ उपखण्ड क्षेत्र में नगरपालिका सीमा में पुराने वार्ड संख्या 27, 28, 29 व 33 (नये वार्ड संख्या 32, 37, 38, 39 व आंशिक वार्ड संख्या 44) में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (लॉकिंग एरिया जन साधारण का सख्ती से आगमन निर्गमन निर्बध) में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है। इसी प्रकार सुजानगढ के उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रतनकुमार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर मानव जीवन एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के खतरे को मध्यनजर छापर नगरपालिका के आबादी की दो किलोमीटर परिधि क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यवसायिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, किराणा एवं जनरल स्टोर, फल सब्जी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में पूर्व द्वारा जारी समस्त प्रकार की स्वीकृतियां/ अनुमति पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये गये हैं। इन क्षेत्रों में समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विशेष अनुमति पत्र प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।