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सरकारी कार्मिकों की डूप्लीकेट आई.डी. निरस्त अथवा मर्ज करना अनिवार्य

कोषाधिकारी देवीदत्त पारीक ने जिले के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से कहा कि उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे कार्मिकों में से यदि किसी कार्मिक की डूप्लीकेट आईडी पै मैनेजर पर उपलब्ध है तो उसे डिलीट या मर्ज करवाने के लिए संबंधित कोषाधिकारी कार्यालय में सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें। कोषाधिकारी ने कहा है कि डूप्लीकेट आईडी सूचना के साथ संबंधित कार्मिक का नाम, एम्पलाई आई डी, बैंक खाता संख्या, ऑफिस आईडी, डूप्लीकेट आईडी का विवरण, सही आईडी एवं मोबाईल नम्बर अंकित कर कोषाधिकारी को भिजवाएं ताकि आईडी को दुरूस्त किया जा सकें। अतिरिक्त कोषाधिकारी फूलसिंह तंवर ने बताया कि अब कार्मिक की एम्पलॉई आईडी में मैनुअल संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा, एसआईपीएफ पोर्टल पर कार्मिक के नाम से उपलब्ध आईडी सिस्टम में ही एन्टर की जा सकेगी। उन्हाेंने यह भी बताया कि समय पर आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा निदेशालय कोष एवं लेखा जयपुर के निर्देशानुसार 7 दिवस में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ कार्यालय की सहमति मानते हुए डूप्लीकेट आई.डी. को एन.आई.सी. स्तर से मर्ज करवा दिया जायेगा एवं इसके लिए सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगें। डूप्लीकेट आई.डी. की जानकारी पै-मैनेजर पर -रिपोर्ट-डीडीओ रिपोर्ट-एम्लॉई रिलेटेड-एम्लॉई आईडी वाईज रिपोर्ट से प्राप्त की जा सकती है।

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