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वरिष्ठ नागरिक कर सकेंगे रेल एवं हवाई जहाज द्वारा निःशुल्क तीर्थ यात्रा

जानिए पूरी जानकारी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022

वरिष्ठ नागरिक 16 जून से 10 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकेंगे

सीकर, राजस्थान देवस्थान विभाग द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के अनुसरण में रेल एवं हवाई जहाज द्वारा निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जायेगी, जिसमें सीकर जिले के नागरिक भी योजना का लाभ ले सकेंगे। देवस्थान विभाग के सुरेन्द्र पुनियां ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 का लाभ लेने के लिये वरिष्ठ नागरिक 16 जून से 10 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदक को आवेदन में किन्ही दो नाम निर्देशितियों के नाम, मोबाइल नम्बर एवं अन्य विशिष्टियों का विवरण भी देना होगा, जिससे किसी आपात स्थिति में तुरन्त संपर्क किया जा सके। संपर्क सूत्र यात्रा के पूर्व तक स्वतः अपडेट करने की सुविधा विभागीय पोर्टल पर रहेगी।

रेल यात्रा के लिए तीर्थ स्थान
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में रामेश्वरम्-मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरूपति, द्वारकापुरी-सोमनाथ, वैष्णोदेवी-अमृतसर, प्रयागराज-वाराणसी, मथुरा-वृंदावन, सम्मेदशिखर-पावापुरी, उज्जैन-ओमकारेश्वर, गंगासागर, कामाख्या, हरिद्वार-ऋषिकेश, बिहारशरीफ, बेलनकानी (तमिलनाडू) की यात्रा की जा सकेगी। तीर्थ यात्रा रेल का सामान्य प्रस्थान स्थल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर व अजमेर से रहेगा।

हवाई यात्रा के लिए तीर्थ स्थान

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में हवाई यात्रा से पशुपतिनाथ-काठमांडू नेपाल की यात्रा की जा सकेगी।

तीर्थ यात्रा के लिए पात्रता
पुनियां ने बताया कि तीर्थ यात्रा के लिये राजस्थान का मूल निवासी हो तथा आयु 60 वर्ष से अधिक का हो। 60 वर्ष के आयु की गणना 1 अप्रैल 2022 को आधार मानकर की जायेगी अर्थात आवेदक का जन्म 1 अप्रैल 1962 से पूर्व का होना चाहिए। तीर्थ यात्री आयकर दाता न हो, पूर्व में देवस्थान विभाग की इस योजना का लाभ न लिया हो, पूर्व में यात्रा नहीं करने संबंधी आशय का स्वय घोषणा पत्र देना होगा। अगर शर्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। भिक्षावृति पर जीवन यापन करने वाले इस योजना के पात्र नहीं होंगे। यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम और किसी संक्रामक रोग यथा टीबी, काजस्टिव, कार्डियक, सांस में अवरोध संबंधी बीमारी, अपर्याप्तता, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो। यात्री के कोविड-19 की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। जिन नागरिकों ने गत यात्रा के लिये आवेदन किया था परन्तु चयन नहीं हुआ, वे आवेदन कर सकेंगे। यदि आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है तथा जीवन साथी साथ में यात्रा नहीं कर रहा है, तो वह अन्य व्यक्ति को सहायक के रूप में ले जा सकते है। जिन नागरिकों को गत तीर्थ यात्रा के लिये चयन हुआ था तथा बुलाने पर भी नहीं आये, वे पात्र नहीं होंगे।

तीर्थ यात्रा के लिये आवेदन की प्रक्रिया
जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में जिले के ऐसे पात्र नागरिक देवस्थान विभाग की वेबसाईटः ttps://devasthan.rajasthan.gov.in पर जाकर हिन्दी में देवस्थान डिर्पाटमेंट राजस्थान पर दिये गये माध्यम से अथवा सीधे edevasthan.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक व उसके साथ जाने वाले सहायक अथवा पति-पत्नी दोनों के पास जनआधार कार्ड अवश्य होना चाहिए। आवेदन पत्र में अपनी पसंद के तीन तीर्थ स्थान वरीयता से अंकित किये जाये। आवेदन के उपरांत उसकी प्रिन्टेड प्रति सुविधा के लिये रखी जाये।

मुख्य शर्तें व प्रावधान
जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि यात्रियों का चयन जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा लॉटरी से किया जायेगा। चयनित यात्रियों की सूची जिला कलक्टर कार्यालय या देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय व वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयनित यात्री को यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य संबंधी निर्धारित चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्राप्त कर यात्रा के समय प्रस्तुत करना होगा। चयन के उपरांत यदि किसी कारणवश आवेदक तीर्थ यात्रा नहीं करता है, तो उसे विभाग द्वारा निर्धारित हेल्पलाईन पर समय से पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी अन्यथा भविष्य में इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।

आवेदन के लिये सहयोग व तकनीकी समस्या के लिये संपर्क स्थल
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में आवेदन करने के लिये इच्छुक नागररिक को सहयोग व तकनीकी सहायता के लिये या योजना की प्रक्रिया व विस्तृत जानकारी के लिये देवस्थान विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदन पर समस्या, निराकरण एवं परामर्श के लिए देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। कार्यालयों की सूची देवस्थान विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। वहां से सम्यक मार्गदर्शन नहीं मिलने पर आयुक्त देवस्थान उदयपुर के ई-मेल HQ.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN पर सूचना भेजी जा सकती है। फार्म भरने में आ रही तकनीकी समस्या के लिये दूरभाष नम्बर 0141-2923654 एवं प्रशासनिक मुद्दों के लिये नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 0294-2410330 पर प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

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