सीकर, जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर रामलाल खेदड़, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपराली तथा मनमोहन मीणा प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्नीक कॉलेज सीकर को जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार ईवीएम मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया जाकर एफएलसी के दौरान नियमित रूप से प्रभारी अधिकारी, ईवीएम प्रकोष्ठ के समक्ष उपस्थिति देने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन आप 20 मई 2023 से ईवीएम प्रकोष्ठ से निरन्तर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे हैं जो निर्वाचन कार्य के प्रति उदासीनता एवं गंभीर लापरवाही का धोतक है, जिसके लिये आपकों आरोपित किया गया है।
जिला कलेक्टर स्वामी ने बताया कि ईवीएम प्रकोष्ठ में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के 20 मई 2023 को कारण आपकों कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था लेकिन आप द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं है। यह कृत्य आपका अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है एवं आपका यह कृत्य निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीनता व राजकीय कार्यों के प्रति जानबूझकर लापरवाही का धोतक है। जिसके लिए आपकों 17सीसीए को नियम 1958 का नियम 17 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अनुशासनिक जांच कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति दिवस से 15 दिवस की अवधि में अपना लिखित कथन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समयावधि में आपका लिखित कथन प्राप्त नहीं हुआ तो आपके विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावेगी।