भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान निर्वाचन व्यय के अनुवेक्षण, पर्यवेक्षण, निर्वाचन अपराध, आदर्श आचार संहिता, अभाव अभियोगाें से संबंधित शिकायताें की जांच तथा उचित कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत गठित किये गये विभिन्न दलों यथा फ्लाईंग स्क्वार्यड, स्टेटिक सर्विलांसटीम, वीडियो विविंग,विडियो सर्विलांस, सहायक व्यय पर्यवेक्षक,अकाउटिंग टीम आदि का प्रथम प्रशिक्षण शनिवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश ने विभिन्न टीमों में नियुक्त किये गए अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निदेशों के अनुसार कार्य करने बाबत अवगत करवाते हुए पूर्ण पारदर्शिता एवं प्रभावी तरीके से निर्वाचन संबंधी कार्यो को निश्चित समयावधि पर पूर्ण करने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गए। निर्वाचन सबंधी कर्तव्यो को समय पर सम्पादित नहीं करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानो के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए सावचेत किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। निर्वाचन संबंधी कार्यो का निष्पादन समय पर नहीं करने एवं लापरवाही बरतने के कारण उपखंड अधिकारी श्रीमाधोपुर एवं सीकर को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है। उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2018 के लिए गठित विभिन्न दलो में नियुक्त किये गये अधिकारियों को सूचनाएं समय पर तामिल नहीं करवाने से प्रशिक्षण एवं निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न होने के कारण सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत तहसीलदार सीकर एवं श्रीमाधोपुर को चार्जशीट जारी की गई । निर्वाचन शाखा में नियुक्त सूचना सहायक मनमोहन प्रसाद प्रशाक्त द्वारा बिना किसी सूचना किए अवकाशस्वीकृति के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण मनमोहन के निलम्बन के आदेश जारी किये गए है। शनिवार को प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियाें को निर्वाचन सबंधी कार्यो के प्रति लापरवाही बरतने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किये जा रहे है।