ट्रक ऑपरेटर्स के लिए आवश्यक सूचना
झुंझुनू, भार वाहनों (ट्रकों) का वितीय वर्ष 2024-2025 का अग्रिम कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। जिला परिवहन अधिकारी डॉ. मक्खन लाल जांगिड़ ने बताया कि कर जमा कराने के लिए कार्यालय में विशेष काउन्टर लगाये गये है। वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए मार्च माह में कार्यालय राजकीय अवकाश में भी खुला रहेगा। भार वाहनों (ट्रकों) का 15 मार्च, 2024 तक कर जमा नहीं कराने पर पेनल्टी / ब्याज देय होगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 11 एवं मोटर यान कराधान नियम, 1951 के रूल 32 के अन्तर्गत कर के बराबर प्रशमन राशि आरोपित की जायेगी।
उन्होंने बताया कि अंतिम तिथि के बाद वाहन स्वामियों से भारी जुर्माना वसूल किया जायेगा जिसके लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाकर बकाया कर वाले वाहनों की धरपकड़ कर बकाया कर मय शास्ति, प्रशमन राशि वसूल किये जायेगें। बकाया कर जमा नहीं करने वाले वाहनों को सीज करने की कार्यवाही कि जायेगी जिसके लिए परिवहन विभाग झुन्झुनू द्वारा विशेष उड़नदस्ते गठित किये गये है। विभाग में चल रहीं एमेनेस्टी योजना के तहत 31.03.2023 तक के बकाया कर जमा करवाने पर उस पर लगने वाले व्याज व शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है एवं खनिज विभाग के ई-रव्वना के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर 31.01.2024 को या उससे पूर्व बनाये गये चालानों पर देय प्रशमन (कम्पाउडिंग) राशि जमा करवाने पर 75 से 99 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। तथा कृषि ट्रेक्टर-ट्रोली के लिए अधिकतम देय राशि मात्र 7500 रूपये होगी।