चूरू, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव की ओर से दिए गए निर्देशों की पालना में सम्पूर्ण राजस्थान में विभागीय पाईप लाईन, राईजिंग मैन एवं जल वितरण पाईप लाईन पर किये गये अवैध जल सबंधों को हटाने के लिए चलाई जा रही गतिविधियों के क्रम में चूरू जिले में भी विशेष अभियान चलाया जाएगा।
अधीक्षण अभियंता आर के राठी ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा विभागीय जल वितरण पाईप लाईन पर अवैध जल सबंध किया हुआ है तो वह जल सबंध को 28 फरवरी 2024 तक राज्य आज्ञा दिनांक 31 मार्च 2017 की धारा 19 के अन्तर्गत अवैध जल सबंध पर नियमानुसार 1100 रुपए एकमुश्त तथा कम से कम 30 हजार लीटर औसत मासिक उपभोग के आधार पर एक वर्ष के जल उपभोग की पांच गुणा राशि जमा करवा कर नियमित करवाएं अन्यथा 28 फरवरी 2024 के बाद चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान यदि अवैध जल सबंध पाया जाता है तो जल सबंध काटने के साथ उसके विरूद्ध विभागीय नियमानुसार कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेवारी अवैध जल सबंध करने वाले व्यक्ति की होगी।