जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने बताया
झुंझुनूं, भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा निर्वाचक पंजीकरण (संशोधन) नियम-2022 के तहत मतदाताओं में नाम जोडने, हटाने तथा संशोधन सम्बन्धी प्रपत्रों को मतदाताओं की सुविधा के लिए एवं उपयोगकर्ता के अनुकूलं बनाने के लिए संशोधित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोडने सम्बन्धी फार्म नम्बर 6 अब केवल नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए हैं। पुराने फार्म संख्या 6 में एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरण के लिए आवेदन के लिए प्रावधान को हटा दिया गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होने पर नए स्थान की मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए फार्म संख्या 8 में प्रावधान किए गए हैं। डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्धारित प्रपत्र 001 एवं एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान क्षेत्र से दूसरे मतदान क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम स्थानान्तरित करवाने के लिए पूर्व में निर्धारित फार्म संख्या 8 क को अब समाप्त कर दिया गया है। प्रपत्र 001 एवं फार्म संख्या 8 क में विद्यमान प्रावधानों को अब फार्म संख्या 8 में ही सम्मिलित किया गया है। सभी संशोधित प्रपत्रों में मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार विवरण प्राप्त करने के प्रावधान किए गए हैं तथा मौजूदा मतदाताओं से आधार विवरण एकत्र करने के लिए नवीन फार्म संख्या 6 बी जारी किया गया है। उपर्युक्त सभी संशोधित प्रपत्र दिनांक 01 अगस्त, 2022 से प्रभावी होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14(बी) में संशोधन कर मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अर्हता की 01 जनवरी के स्थान पर 01 जनवरी, 01 अप्रेल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है। विद्यमान प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षण वर्ष की एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्ति ही मतदाता सूची में पंजीकरण के पात्र थे। संशोधित प्रावधानों के अनुसार 01 जनवरी के साथ साथ 01 अप्रेल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति भी मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए पात्र होगें।