सीकर, अतिरिक्त आयुक्त प्रथम ईजीएस जुगल किशोर मीणा ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे के विश्राम काल के निर्धारित है। राज्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यों का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे (विश्राम काल रहित) करने के निर्देश जारी किये गये थे। राज्य में प्रचण्ड गर्मी (तापमान) के दृष्तिगत योजनान्तर्गत कार्यों का समय प्रातः 5:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक (विश्राम काल रहित) किया जाता है।
यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है, तो वह किये गये कार्य की माप, मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टारक प्रपत्र में करवाने व समूह मुखिया के हस्ताक्षर उपरान्त प्रातः 10:30 बजे के पश्चात (एनएमएमएस की निर्धारित प्रकियानुसार दूसरी पारी की हाजिरी अंकन उपरांत) कार्य स्थल छोड़ सकता है। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था 15 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेगी। इसके उपरान्त कार्यों का समय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अधिनियम के प्रावधान के तहत अपने स्तर से निर्धारित कर सकेंगे।