चुरूताजा खबर

ऑनलाईन आवेदन के लिए दो दिन शेष, 22 अगस्त अंतिम तिथि

चूरू, गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 संशोधित नियम-2021 अन्तर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण माह अप्रेल, मई, जून व जुलाई 2024 में गौशालाओं को देय सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिए सिर्फ दो दिन शेष रहे हैं। गौशालाओं द्वारा 22 अगस्त तक ही ये आवेदन किए जा सकेंगे। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 संशोधित नियम-2021 अन्तर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण माह अप्रेल, मई, जून व जुलाई 2024 में गौशालाओं को देय सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन 22 अगस्त 2024 तक गौपालन वेब पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जाने हैं। इसके पश्चात् गौशालाओं के ऑनलाईन आवेदन नहीं हो पायेंगे। सभी गौशालाओं को 22 अगस्त तक गोपालन विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि पात्रता हेतु गौशाला का पंजीयन दिनांक 31 मार्च 2023 या इससे पूर्व होना आवश्यक है। गौशाला में न्यूनतम 100 टैगशुदा गौवंश संधारित होना एवं एक वर्ष का निरन्तर व नियमित संचालन आवश्यक है। 20 अगस्त तक प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करने पर पाया गया है कि गौशाला प्रबन्धन समितियों द्वारा गौशालाओं में संधारित गौवंश की सहायता के लिए 91 आवेदन ही किये गये हैं। अगर कोई गौशाला निर्धारित दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन अपलोड नहीं करती है तो उसकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा एवं गौशाला को सहायता देय नहीं होगी।

जिन गौशालाओं द्वारा अपनी भूमि सम्बन्धी दस्तावेज गोपालन वेब पोर्टल पर अभी तक अपडेट नहीं करवाए गए हैं, वे गौशाला पदाधिकारी आवेदन से पूर्व अपने दस्तावेज जिस पर दो गौशाला पदाधिकारियों द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर किये गये हों, पशुपालन विभाग, चूरू के सहयोग से अपडेट/अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएं एवं तत्पश्चात् ही आवेदन करें। आवेदन में कठिनाई होने पर तकनीकी सहायता हेतु कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है। गौशाला सहायता आवेदन ऑफलाईन विधि से एवं निर्धारित दिनांक 22 अगस्त 2024 के पश्चात् स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

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