15 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट ने सुनाई सजा
एक ही परिवार के पांच जनों को आजीवन कारावास की सजा
सुजानगढ़, [सुभाष प्रजापत ] एडीजे महेंद्र प्रताप भाटी ने शुक्रवार को 15 साल पुराने हत्या के एक मामले में एक ही परिवार के पांच जनों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक केडी चारण ने बताया कि मामले में किसनाराम(28) पुत्र रामलाल जाट निवासी सड़ू छोटी ने 11 मार्च 2009 को बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में रिपोर्ट दी थी कि 10 मार्च 2009 को वह और उसका भाई भंवरलाल जाट (35) खेत से गांव में फेमिन योजना का हफ्ता लेने आए थे। इसी समय खेत जोतने की रंजिश को लेकर गांव के रामेश्वरलाल गंगाराम पुत्र चतराराम जाट, गोपाल पुत्र गंगाराम और गिरधारीलाल पुत्र रामेश्वरलाल ने शराब पीकर गालियां दी। साथ ही जान से मारने की धमकी दी।इसके बाद वे काम में लग गए। रात करीब एक बजे होलिका दहन करके वह और उसका भाई भंवरलाल खेत में जा रहे थे। तभी धमकी देने वाले पांचों लोग गांव के सार्वजनिक भवन के पास बरछी, तलवार, कुल्हाड़ी व लाठियां लेकर आए और भंवरलाल पर हमला कर मारपीट की।जिससे भंवरलाल घायल होकर बेहोश हो गया। उसे बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल ले गए। जहां ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।पुलिस ने पहली जांच में पांचों नामजद में से गंगाराम को 11 मार्च 2009 व सुखाराम को 17 मार्च 2009 को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी और तीसरी जांच में गोपाल पुत्र गंगाराम को आरोपी मानते हुए 8 जनवरी 2010 को गिरफ्तार किया था। मामले में तीसरे जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में नामजद रामेश्वरलाल और गिरधारी को आरोपी नहीं माना। जिसके बाद अभियोजन द्वारा 26 मई 2011 को तीन चश्मदीद गवाह पेश कर घटना की पुष्टि करवाई गई। जिस पर दोनों को कोर्ट ने मुलजिम मान लिया। 15 साल पुराने इस मामले में गिरफ्तारी के बाद सभी मुलजिम लगातार जमानत पर चल रहे थे। शेखावाटी लाइव के लिए सुजानगढ़ से सुभाष प्रजापत की रिपोर्ट