झुंझुनू के वार्ड नंबर 17 जमीन मामले में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय से मिली अंतरिम राहत
झुंझुनूं, न्यायालय जिला कलेक्टर के एक फैसले के बाद जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 17 रोड नंबर तीन की तीन बीघा 6 बिस्वा जमीन को लेकर डेढ दर्जन से अधिक लोगों से जुड़े मामले पर एक बार के लिए अंतरिम राहत मिल गई है। सोमवार को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय सीकर ने संदीप मांजू की ओर से की गई अपील को स्वीकार करते हुए 18 नवंबर 2024 को न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनूं के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित करते हुए स्टे दिया है। वहीं अपने आदेशों में न्यायालय ने कहा है कि अपीलार्थी की बहस पर मनन और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रमाणित होना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनूं के आदेश से अपीलार्थी को प्रथम दृष्टया क्षति होने का भी अंदेशा प्रतीत होता है। इसलिए अपीलार्थी का स्थगन आवेदन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनूं के आदेश की क्रियान्विति स्थगित की जाकर विवादित भूमि के वर्तमान मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश दिए है। जिसके बाद इस क्षेत्र में छह दशक से आवासित परिवारों और लोगों ने एक बार राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता भी की गई थी। वही स्थानीय प्रभावित लोगों ने कोतवाली में भी एक रिपोर्ट कुछ लोगों के खिलाफ दी थी। जिन पर आरोप लगाया था कि वे जमीन पर बसे लोगों को धमकी देकर जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहे है। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट झुंझुनू