अपराधझुंझुनूताजा खबरविशेषवीडियो

Video News – करवा चौथ के दो दिन पहले उजाड़ा था प्रेमी के संग मिलकर खुद का सुहाग, अब कोर्ट ने सुनाई दोनों को बड़ी सजा

अब कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, सिंघाना के मुरादपुर के रोशन मेघवाल को मिला न्याय

एससी एसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला, हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी को उम्र कैद की सजा

झुंझुनूं, करवा चौथ के व्रत से ​ठीक दो दिन पहले अपने ही सुहाग को उजाड़ने के मामले में कल झुंझुनूं एससी एसटी कोर्ट ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला सिंघाना थाना इलाके के मुरादपुर का है। जहां पर 17 अक्टूबर 2016 को गांव की ही नदी में गांव के ही रोशनलाल मेघवाल का शव लहुलुहान हालत में मिला था। जिसके बाद परिजनों ने शक के आधार पर रोशनलाल की पत्नी मंजू मेघवाल और उसके प्रेमी बुहाना निवासी युसूफ के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए रोशनलाल की पत्नी मंजू और युसूफ से पूछताछ की तो दोनों रोशनलाल की हत्या करना कबूला। इस मामले में करीब साढ़े पांच साल तक चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा और 20-20 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। एपीपी मोहम्मद रफीक ने बताया कि कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर फैसला दिया है। 2016 में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि मृतक की पत्नि का चाल-चलन सही नहीं था। जो बुहाना में ब्युटी पार्लर की दुकान चलाती थी। जिसके चलते उसकी बुहाना के युवक युसूफ से जान पहचान हो गई। दोनों कई दिनों तक बाहर भी रहते थे। इस बात को लेकर आए दिन पति रोशनलाल तथा पत्नी मंजू के बीच झगड़ा भी होता था। पुलिस ने 2016 में मामले का खुलासा करते हुए बताया था कि युसूफ 17 अक्टूबर 2016 को करवा चौथ के दो दिन पहले रोशन को अपनी बोलेरो गाड़ी में बैठाकर अपनी बहन के पास चिड़ावा, मंड्रेला होते हुए सांखू लेकर गया। वहां से घुमाते हुए राजगढ़, पिलानी होते हुए नरहड़ में रोशन को शराब पिलाई। जिसमें नशे की गोलियां मिलाकर मारने की कोशिश की। लेकिन जहर से भी रोशनलाल की मौत नहीं हुई। तो आरोपी ने रात के करीब एक बजे उसको मुरादपुर की नदी में उतार कर गाड़ी से टक्कर मार दी। जिससे रोशन की मौत हो गई और खुद फरार हो गया।

Related Articles

Back to top button