अश्लील और अश्लील सामग्री के लिए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म किये ब्लॉक
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की कई चेतावनियों के बाद
देशभर में ओटीटी प्लेटफॉर्म की 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स, 57 सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए गए
नई दिल्ली, आईटी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम का उल्लंघन करने वाली सामग्री पोस्ट किया गया जिसके चलते 14 मार्च 2024 को पीआईबी दिल्ली द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने अश्लील, अश्लील और कुछ मामलों में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने के लिए विभिन्न मध्यस्थों के साथ समन्वय में कार्रवाई की है। 19 वेबसाइटें, 10 ऐप्स (Google Play Store पर 7, Apple App Store पर 3), और इन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट भारत में सार्वजनिक पहुंच के लिए अक्षम कर दिए गए हैं।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बार-बार ‘रचनात्मक अभिव्यक्ति’ की आड़ में अश्लीलता, अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करने के लिए प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। 12 मार्च, 2024 को ठाकुर ने घोषणा की कि अश्लील और अश्लील सामग्री प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को हटा दिया गया है। हालिया निर्णय भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों और मीडिया और मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों में विशेषज्ञता वाले डोमेन विशेषज्ञों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया था।
इन प्लेटफार्मों पर होस्ट की गई सामग्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अश्लील, अश्लील और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने वाला पाया गया। इसमें विभिन्न अनुचित संदर्भों में नग्नता और यौन कृत्यों को दर्शाया गया है, जैसे कि शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, अनाचारपूर्ण पारिवारिक रिश्ते, आदि। सामग्री में यौन संकेत शामिल थे और, कुछ उदाहरणों में, किसी भी विषयगत या सामाजिक से रहित अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट दृश्यों के लंबे खंड शामिल थे। सामग्री को प्रथम दृष्टया आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन माना गया था।
ओटीटी ऐप्स में से एक को 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड मिले, जबकि दो अन्य को Google Play Store पर 50 लाख से अधिक डाउनलोड मिले। इसके अतिरिक्त, इन ओटीटी प्लेटफार्मों ने दर्शकों को अपनी वेबसाइटों और ऐप्स पर आकर्षित करने के उद्देश्य से ट्रेलरों, विशिष्ट दृश्यों और बाहरी लिंक को प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग किया। संबंधित ओटीटी प्लेटफार्मों के सोशल मीडिया खातों पर 32 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं की संचयी फ़ॉलोअरशिप थी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बैठकों, वेबिनार, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से आईटी नियम, 2021 के तहत स्थापित ओटीटी प्लेटफार्मों और उनके स्व-नियामक निकायों के साथ लगातार संवेदीकरण प्रयास करता है। भारत सरकार ओटीटी उद्योग की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में कई उपाय किए गए हैं, जिनमें 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वेब सीरीज के लिए उद्घाटन ओटीटी पुरस्कार की शुरुआत, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में ओटीटी प्लेटफार्मों के साथ सहयोग और हल्के स्पर्श नियामक ढांचे की स्थापना शामिल है। आईटी नियम, 2021 के तहत स्व-नियमन पर जोर।