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सीकर शहर का नवीन मास्टर प्लान-2041 इसी वर्ष लागू कर दिया जाएगा – स्वायत्त शासन राज्य मंत्री

जयपुर/सीकर, स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि सीकर शहर का नवीन मास्टर प्लान-2041 इसी वर्ष लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में शीघ्र ही आमजन से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का निराकरण कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान के प्रारूप का विधिक परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान का प्रारूप बनने के बाद 20 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

इससे पहले विधायक गोविन्द सिंह डोटासरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में स्वायत्त शासन राज्य मंत्री ने बताया कि सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2041 बनाये जाने के संबंध में कार्यालय आयुक्त, नगर परिषद, सीकर के कार्यालय आदेश दिनांक 05 अप्रेल, 2023 द्वारा एमएनआईटी, जयपुर को कार्यादेश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि नगर विकास न्यास व नगर परिषद, सीकर द्वारा सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2041 बनाये जाने के संबंध में प्रेषित प्रस्तावों को नगर नियोजन विभाग द्वारा 6 अक्टूबर, 2023 को अनुमोदन हेतु इस विभाग को प्रस्तुत किया गया था।

खर्रा ने कहा कि 9 अक्टूबर, 2023 को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत प्रारूप मास्टर प्लान पर आमजन से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन किया जाना था, परन्तु विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में 9 अक्टूबर, 2023 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 जारी किये जाने के संबंध में अधिसूचना प्रकाशन नहीं किया जा सका। प्रारूप मास्टर को पुनः प्रकाशित किये जाने के संबंध में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की जानी अपेक्षित है। वर्तमान में प्रारूप मास्टर प्लान का गुलाब कोठारी द्वारा याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के दृष्टिगत विधिक परीक्षण किया जा रहा है।

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री ने बताया कि सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2041 बनाये जाने हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना 22 दिसम्बर, 2022 द्वारा 50 राजस्व ग्रामों को अधिसूचित करते हुए अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर को नियुक्त किया गया। वर्तमान में लागू मास्टर प्लान-2031 में अधिसूचित 38 राजस्व के अतिरिक्त मास्टर प्लान-2041 बनाये जाने हेतु 12 नवीन राजस्व ग्रामों में तकनीकी प्रकरणों का निस्तारण मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 6 जुलाई, 2020 अनुसार किया जाना है।

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