चूरू विधानसभा क्षेत्र के एआरओ चूरू तहसीलदार ओमप्रकाश शर्मा को बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त किए लगातार अपने कार्यालय एवं कर्तव्यों से अनुपस्थित रहने एवं बार-बार नोटिस जारी करने पर अपने कर्तव्यों पर नहीं आने के कारण तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) मुक्तानंद अग्रवाल द्वारा तहसीलदार ओमप्रकाश शर्मा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाकर राजस्थान सिविल सेवाएं नियमावली 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शर्मा को तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया जाकर श्री शर्मा का मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर निर्धारित किया गया है। आदेशानुसार निलम्बन काल में तहसीलदार ओमप्रकाश शर्मा को उनके अर्धवेतन के बराबर वेतन मय महंगाई भत्ता, निर्वाह भत्ते के रूप में देय होगा।