चूरू, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील निर्णय के साथ राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण, उन्हें समाज में मुख्यधारा में लाने एवं मांसपेशीय दुर्विकास (मस्क्यूलर डायस्ट्रॉफी) से पीड़ितों को चलने की क्षमता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित विशेष योग्यजनों को इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि गुरुवार 07 नवंबर है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक नगेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि किसी भी प्रकार के मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित विशिष्ट विकलांगता पीला अथवा नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक विशेष योग्यजन व्यक्ति जो कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो, वह व्हील चेयर क्रय हेतु सहायता योजना – 2024 अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले के मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित विशेष योग्यजन व्यक्ति व अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उप निदेशक कार्यालय में गुरुवार, 7 नवंबर, 2024 को सांय 06 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित समयावधि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। योजना से संबंधित विभागीय दिशा-निर्देश व आवेदन-पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।