चूरू, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पालनहार योजना में नवीनीकरण नहीं करवाने वाले लाभान्वितों की आर्थिक सहायता राशि रोक दी जाएगी। उपनिदेशक नगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि योजना अन्तर्गत प्राप्त हो रही राशि को सुचारू रखने के लिए वार्षिक नवीनीकरण माह जुलाई से दिसम्बर तक की समयावधि में करवाना अनिवार्य होता है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययनरत जिले के कुल 12980 बच्चों में से 8153 बच्चों द्वारा पालनहार योजनान्तर्गत वार्षिक नवीनीकरण करवाया जा चुका है लेकिन जिले के कुल 4827 बच्चों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 का वार्षिक नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। वार्षिक नवीनीकरण हेतु पालनहार अपने बच्चों के अध्ययनरत प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में आंगनबाड़ी केन्द्र/विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त कर पालनहार/बच्चें ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पालनहार स्कीम एप्प में फेस रेकग्निशमन के माध्यम से वार्षिक नवीनीकरण करवा सकते हैं।