सीकर, कोषाधिकारी सीकर विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के समस्त पेंशनर्स के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के प्रावधान के अनुसार यदि किसी पेंशन भोगी की वार्षिक पेंशन आय बेसिक छूट सीमा से अधिक है तो उनकी पेंशन पर स्त्रोत पर आयकर कटौती किया जाना अनिवार्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नई कर व्यवस्था के अन्तर्गत बेसिक छूट सीमा 3 लाख रूपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है। सभी पेंशनर्स पर By Default रूप से नई कर व्यवस्था लागू है। यदि पेंशनभोगी पुरानी कर व्यवस्था चुनता है तो इसके लिए पेंशनर्स ऑनलाईन पेंशन पोर्टल पर स्पष्ट (नई, पुरानी कर व्यवस्था) विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि यदि पेंशनर्स का आयकर PAN सक्रिय नहीं है या आधार से लिंक नहीं है तो आयकर अधिनियम की धारा 206 (AA) के तहत TDS 20% की दर से काटा जाएगा। कतिपय पेंशनर्स के आयकर PAN सकिय या आधार से लिंक नहीं है लेकिन उनकी वार्षिक पेंशन बेसिक छूट सीमा से अधिक है, ऐसे पेंशनर्स अपने आधार और PAN को लिंक कराएं तथा PAN को आयकर विभाग से सक्रिय भी करवाएं, जिससे आयकर की कटौती 20% की बजाए निर्धारित स्लेब के आधार से की जाए। राज्य सरकार के पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई है।