न्यायालय विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम) झुंझुनूं सुकेश कुमार जैन द्वारा दिये निर्णय में एक नाबालिग लडक़ी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी विजय सिंह उर्फ पिन्टू पुत्र कन्हैयालाल मेघवाल निवासी बड़ागांव पुलिस थाना गुढ़ागौडज़ी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले के अनुसार ग्राम बड़ागांव निवासी पीडि़ता की माता ने 18 मार्च 2015 को एक रिपोर्ट पुलिस थाना गुढ़ागौडज़ी पर दी कि उसके पति बीएसएफ में तैनात है तथा उसकी बच्ची को 18 मार्च की रात को करीब 2 बजे बहला-फुसलाकर भगा कर ले जाना वाला विजय उर्फ पिन्टू पुत्र कन्हैयालाल है आदि। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद जांच विजय सिंह उर्फ पिन्टू के विरूद्ध पोक्सो एक्ट आदि में सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश कर दिया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने इस्तगासा पक्ष की तरफ से कुल 26 गवाहो के बयान करवाये तथा 41 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। विद्धान न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश्लेषण करते हुए आरोपी विजय सिंह उर्फ पिन्टू को उक्त सजा के साथ-साथ पोक्सो एक्ट में भी 10 वर्ष का और कठोर कारावास व दो हजार रूपये अर्थदण्ड तथा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के मामले में पांच वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा देते हुए सभी मूल सजाओं को साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया।