भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा
चूरू, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को पेंडिमिक घोषित करने के पश्चात् भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिला कलक्टर संदेश नायक ने कहा है कि आमजन एवं अन्य इन्फोर्समेंट एजेन्सियों में मेडिकल मास्क के उपयोग एवं निस्तारण बाबत कुछ भ्रान्तियां हैं। उन्होंने आमजन एवं अन्य इन्फोर्समेंट एजेन्सियों हेतु एडवायजरी जारी की है। स्वस्थ व्यक्तियों जिनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं, उन्हें मास्क की आवश्यकता नहीं है। मास्क का प्रयोग इन व्यक्तियों में सुरक्षा की झूठी भावना को पैदा कर सकता है, जिससे ये व्यक्ति सुरक्षा के अन्य आवश्यक उपायों की उपेक्षा कर सकते हैं जैसे हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाये रखना आदि।
मेडिकल मास्क का उपयोग कब -कफ, खांसी या बुखार होने पर। चिकित्सक को दिखाने जाने पर। किसी बिमार, संक्रमित, संदिग्ध व्यक्ति की देखभाल करने पर। संदिग्ध्रा, संक्रमित व्यक्तियों के परिवारजन।
मेडिकल मास्क का उपयोग – एक बार में अधिकतम 6 घण्टे तक ही किया जावे। पहने हुए मेडिकल मास्क को बार-बार न छूये। यदि इस दौरान मास्क गीला हो जाये तो उसे तत्काल बदला जावे। मास्क को गर्दन में लटकाकर न रखें। मास्क को हटाते समय मास्क की बाहरी सतह को न छूये। मास्क को हटाते समय पहले उसकी नीचे वाली डोरी खोले, उसके बाद उपर वाली डोरी को खोले। उपयोग किये गये मास्क को दुबारा उपयोग न किया जावे। मास्क के निस्तारण हेतु प्रयोग किये गये मास्क को विसंक्रमित करने के पश्चात् जला कर या जमीन में गहरा दबाकर नष्ट करें अथवा नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पीले रंग में डाले।