केंद्र सरकार द्वारा घोषित ‘आत्म निर्भर भारत’ पैकेज के तहत
झुंझुनू, कोरोना महामारी के इस दौर मे ईपीएफ व एमपी एक्ट, 1952 के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों को राहत देने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित ‘आत्म निर्भर भारत’ पैकेज के तहत मई, जून व जुलाई 2020 के महीनों मे अंशदान की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। पीएफ विभाग के झुंझुनू कार्यालयाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार, सहायक आयुक्त ने बताया कि यह बदलाव केंद्र या राज्य सरकारों के उपक्रमों या उनके स्वामित्व के संस्थानो पर लागू नहीं होगा व उन्हे पूर्व की तरह 12 प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा। यह बदलाव पीएम-गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थी संस्थानों पर भी लागू नहीं होगा जहां पूरा अंशदान केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2020 तक जमा करवाया जा रहा है। झुंझुनू जिला कार्यालय के अधीन सीकर जिले मे 736, चुरू मे 286 व झुंझुनू मे 498 संस्थान इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। वरिष्ठ कर्मचारी देवेंद्र शर्मा ने इस संशोधन को एक उदाहरण से इस तरह समझाया कि यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 10,000 रुपए है तो अब उसे पीएफ मे 1200 रुपये की जगह 1000 रुपये जमा करवाने होंगे व 200 रुपये अतिरिक्त वेतन पा सकेगा। इसी तरह नियोक्ता पर भी 200 रुपये का कम वित्तीय बोझ पड़ेगा। ईपीएफ योजना 1952 के तहत यदि कोई सदस्य निर्धारित 10 प्रतिशत की दर से अधिक पर अंशदान करना चाहता है तो ऎसा प्रावधान है, व नियोक्ता 10 प्रतिशत से अधिक अंशदान देने के लिए बाध्यकारी नहीं रहेगा।