गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि संशोधित नियम-2021 अन्तर्गत
चूरू, गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि संशोधित नियम-2021 अन्तर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के द्वितीय चरण माह जनवरी, फरवरी व मार्च 2022 में गौशालाओं को देय सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन 5 मार्च 2022 तक गौपालन वेब पोर्टल पर आवश्यक रूप से किये जाने हैं। संयुक्त निदेशक डॉ. धनपत सिंह चौधरी ने बताया कि गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि संशोधित नियम-2021 अन्तर्गत पात्रता हेतु गौशाला का पंजीयन 31 दिसम्बर 2020 या इससे पूर्व होना आवश्यक है तथा गौशाला में न्यूनतम 100 टैगशुदा गौवंश संधारित होना एवं एक वर्ष का निरन्तर संचालन आवश्यक है। ऎसी गौशालायें जो उपरोक्त पात्रता को पूर्ण करती हैं, अपने ऑनलाईन आवेदन गोपालन विभाग के ऑनलाईन वेब पार्टल पर 5 मार्च 2022 तक आवश्यक रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें। अगर कोई गौशाला निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन अपलोड नहीं करती है तो उसकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन गौशालाओं द्वारा अपनी भूमि सम्बन्धी दस्तावेज एवं एसएसओ आईडी व सम्पूर्ण बैंक दस्तावेज जिसमें पासबुक के प्रथम पेज की पठनीय कॉपी जो बैंक द्वारा प्रमाणित हो अथवा केन्सिल चौक की प्रति सलंग्न हो, गोपालन वेब पोर्टल पर अपडेट नहीं करवाई गई है, वे गौशाला प्रबन्धन समितियां आवश्यक रूप से अपने दस्तावेज गोपालन वेब पोर्टल पर पशुपालन विभाग, चूरू के सहयोग से अपडेट/अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएं। सहायता हेतु आवेदन ऑफलाईन एवं निर्धारित दिनांक 05 मार्च 2022 पश्चात् स्वीकार नहीं किये जायेंगें।