अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया
सीकर, तबादलों पर प्रतिबंध प्रभावी होने के बावजूद तीन पशुधन सहायक एवं एक कृषि पर्यवेक्षक का तबादला किए जाने के मामलें से जुड़ी अपीलों की राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण(रेट) ने सुनवाई कर इनके तबादला आदेश पर रोक लगाकर राहत दी है। तथा पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव, निदेशक, कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव, संयुक्त शासन सचिव सहित तीन अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चारों कार्मिकों के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि पशुपालन विभाग के निदेशक ने 15 जनवरी को आदेश जारी कर दांतारामगढ़ तहसील के गांव सांगलिया निवासी बजरंग लाल पशुधन सहायक के पद पर सांगलिया से उदसर चूरू, बगड़ी नांगल निवासी सपना रोलनिया का मालाकाली खंडेला से मावंडा नीमकाथाना पलडौली छोटी निवासी सुनीता कुमारी का बगड़ी से जसरासर तबादला कर दिया। श्रीमाधोपुर तहसील के गांव अरनिया के निवासी विक्रम सिंह जाखड़ कोटडी धायलान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत है। कृषि विभाग के आयुक्त ने 15 जनवरी को आदेश जारी कर प्रार्थी किशोरपुरा ट्रांसफर कर दिया। अधिवक्ता कलवानिया ने दलील दी कि राज्य सरकार ने 15 जनवरी से कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद भी इन चारों कर्मचारियों के तबादले प्रतिबंध की अवधि में ही जारी किए गए है। इस प्रकार इनके तबादले आदेश राज्य सरकार के आदेश के विपरीत बिना प्रशासनिक आवश्यकता के जारी किए है। जो अनुचित एवं विधि विरुद्ध है लिहाजा इनके तबादले आदेश पर रोक लगाई जाए। इस पर अधिकरण की बैंच तबादला आदेश पर रोक लगाकर चारों कार्मिकों को राहत दी है।