चूरू, कृषि विभाग की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अन्तर्गत कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष 2023-24 हेतु कृषि यंत्र निर्माता एवं विक्रेताओं का पंजीकरण किया जाएगा। कृषि (विस्तार) संयुक्त निदेशक अजीत सिंह ने बताया कि पंजीकरण के इच्छुक क्रय-विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, कृषि यंत्र निर्माता, विक्रेता जिनके पास टी.आई.एन. नम्बर तथा स्वंय का निर्माण परिसर एवं जिला उद्योग केन्द्र का पंजीकरण है, वे अपने प्रस्ताव मय स्पेसिफिकेशन के प्रचलित बाजार दर सहित पंजीकरण हेतु राज किसान पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं ताकि उनका पंजीकरण किया जा सके। उन्होंने बताया कि 50 हजार रुपए एवं उससे से अधिक की लागत के कृषि यंत्रों पर भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। राजस्थान राज्य से बाहर के कृषि यंत्र निर्माता एवं विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा, जिसके लिए इच्छुक कृषि यंत्र निर्माता एवं विक्रेता को उस जिले में स्वयं के अधिकृत विक्रेता की नियुक्ति करनी होगी। अनुदान हेतु कृषि यंत्र का बिल राज्य जिले में उसके अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी किया जायेगा।
कृषि संयुक्त निदेशक अजीत सिंह ने बताया कि 1 लाख रुपए से अधिक राशि के सेल्फ प्रोपेल्ड कृषि यंत्रों यथा पावर टिलर कोप रिपर, रिपर कम बाइन्डर इत्यादि पर एप आधारित आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस पावरड टेलिमेटिक्स किट लगा होना आवश्यक होगा, जिससे मशीन का लाइव मूवमेन्ट व लोकेशन ट्रैक किया जा सके।
उन्होंने बताया कि पूर्व में पंजीकृत कृषि यंत्र निर्माता/ विक्रेताओं को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। नए पंजीकरण की वैधता अवधि पंजीकरण तिथि से 3 वर्ष होगी। कृषि यंत्रों की दरों में परिवर्तन की स्थिति में कृषि यंत्र निर्माता, विक्रेताओं को संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय, जिला परिषद चूरू को सूचित करना होगा, ताकि पोर्टल पर दरों में परिवर्तन किया जा सके।