सीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर राकेश कुमार ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के अनुसार मनरेगा श्रमिकों की 8 घण्टे की कार्य अवधि मय एक घण्टे के विश्राम काल निर्धारित है। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों पर नियोजित श्रमिकों का कार्य समय प्रात:9 बजे से सायं 5 बजे तक (एक घंटा विश्राम काल सहित) निर्धारित किया जाता है। यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के अपरान्त कार्यस्थल छोड़ सकता है, परन्तु मेट सायं 5 बजे तक कार्यस्थल पर ही उपस्थित रहेगा।