जिला एवं सेंशन न्यायाधीश झुंझुनूं देवेन्द्र दीक्षित द्वारा हत्या के मामले में सुनाई गई सजा
झुंझुनूं, जिला एवं सेंशन न्यायाधीश झुंझुनूं देवेन्द्र दीक्षित द्वारा बुधवार को दिये एक निर्णय में हत्या के एक मामले में छह: आरोपियों क्रमश: शंकर सिंह पुत्र शिशपाल सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र शार्दुल सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्र सवाई सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, मनमोहन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह व भवानी सिंह पुत्र महावीर सिंह निवासीगण मणकसास थाना उदयपुरवाटी को आजीवन कारावास की सजा दी है। मामले के अनुसार 1 मई 2019 को रामेश्वर लाल पुत्र भादरमल निवासी ढ़ाणी मोरिडा तन मणकसास ने पुलिस थाना उदयपुरवाटी पर एक रिपोर्ट दी कि 30 अप्रैल 2019 को उसका बेटा मदन जो कि नगर पालिका उदयपुर सिटी में कर्मचारी है, छुट्टी आया था कि रात्री के करीब सवा आठ बजे वह मणकसास बस स्टैण्ड पर उतरा तो बस स्टैण्ड पर उसका पूर्णमल, रोहिताश आदि इंतजार में खड़े थे कि इन तीनो पर शंकर पुत्र शिशपाल, भवानी सिंह पुत्र महावीर, मनमोहन पुत्र महेन्द्र सिंह व 10-12 अन्य जनो ने सरियों व लाठी से हमला कर दिया तथा आंखो में मिर्च डालकर जानलेवा हमला कर दिया व चाकू से हमला कर दिया जिसका नीम का थाना अस्पताल ले गये जहां से जयपुर रैफर कर दिया एवं तीनो के शरीर पर गंभीर चोटे आई है ।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की व ईलाज के दौरान मदनलाल की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने उक्त छह: आरोपियों के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में हत्या आदि का आरोप पत्र पेश कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने इस मामले में 20 गवाहान के बयान करवाये तथा न्यायालय में तर्क दिया कि हत्या का आरोप पूर्णत: सिद्ध है तथा आरोपिगणो से बरामद लाठी व सरिया पर मानव रक्त पाया गया है तथा घटना स्थल पर मिर्च पाउण्डर की भी पुष्टी हुयी है। विद्धान न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश्लेषण करते हुये उक्त छह: आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक आरोपी पर 5-5 हजार रूपये दण्ड से दण्डित करते हुये यह भी आदेश दिया कि जुर्माना अदा नही करने पर प्रत्येक आरोपी 3-3 माह का कठोर कारावास और भुगतेंगे तथा न्यायाधीश से इन सभी आरोपियों को अन्य विभिन्न धाराओं में भी सजा देते हुये सभी सजाये साथ-साथ भुगतने का आदेश देते हुये यह भी कहा कि मामले को देखते हुये मृतक के परिजनो को प्रतिकर दिलाया जाना उचित प्रतीत होने से प्रतिकर बाबत न्यायालय ने अनुशंषा भी की है। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट झुंझुनू