ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर
पेंशनर्स द्वारा 31 दिसम्बर 2023 तक सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में उनकी पेंशन अटक सकती है
सीकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक ओपी राहड़ ने बताया की राज्य सरकार की ओर से वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग पेंशन दी जाती है। उन्होंने बताया कि जिले में इस प्रकार के कुल 334455 लाभार्थी है, जो पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इन लाभार्थियों को प्रतिवर्ष जीवित होने की पुष्टि के लिए नवम्बर-दिसम्बर माह में वार्षिक भौतिक सत्यापन कराने का प्रावधान है, लेकिन अब तक ग्रामीण क्षेत्र में 49.1 फीसदी ही पेंशनर्स ने सत्यापन कराया है, वहीं शहरी क्षेत्र में 51.89 फीसदी ने सत्यापन कराया गया है। शेष एक लाख 67 हजार 826 पेंशनर्स द्वारा निर्धारित तिथि तक सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में उनकी पेंशन अटक सकती है।
ऐसे करा सकते हैं सत्यापन
उन्होंने बताया कि पेंशनधारकों को वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर फिंगर प्रिंट देना होगा। अंगुली की छाप नहीं देने वाले पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आईरिस स्कैन से भी कराया जा चुकेगा। इस प्रक्रिया से किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनर को पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी या उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अधिकारी की एसएसओ आईडी द्वारा एसएसपी पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नम्बर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।