राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने
झुंझुनू, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने जिले के सीएचसी मुकुंदगढ़ की एएनएम के 13 माह पूर्व चित्तौड़गढ़ किये गए ट्रांसफर आदेश के अब क्रियान्वयन करने पर रोक लगा दी है। मामले के अनुसार नवलगढ़ ब्लॉक की सीएचसी मुकुंदगढ़ में कार्यरत एएनएम सुप्यार धनखड़ ने एडवोकेट संजय महला के जरिये अपील दायर कर बताया कि अपीलार्थी का निदेशालय उपकेन्द्र बोलो का सावंत पीएचसी बोरदा जिला चित्तौड़गढ़ कर दिया था। बाद में कोविड के चलते प्रार्थिया को रिलीव करने के बजाय पहले चिड़ावा ब्लॉक की पीएचसी सुल्ताना फिर उपकेन्द्र श्री अमरपुरा में सेवाएं देने के आदेश दिए गए। अब 13 माह बाद निदेशालय के जारी आदेश से सीएमएचओ द्वारा 17 फरवरी 2022 को चित्तौड़गढ़ के लिए रिलीव कर दिया। बहस में एडवोकेट संजय महला ने कहा कि प्रार्थिया विधवा महिला है तथा विभाग अब 13 महीने बाद अपने पूर्व ट्रांसफर आदेश की पालना करवा रहा है जो उचित नही है। उन्होंने ट्रांसफर आदेश दिनांक 31दिसम्बर 2020 व रिलीव आदेश 17 फरवरी 2022 पर रोक लगाकर प्रार्थिया को यथावत रखे जाने की विनम्र प्रार्थना की। मामले की सुनवाई कर रही अधिकरण ने मामले के तथ्यों परिस्थितियों व रेकॉर्ड को देखते हुए विवादास्पद आदेशो पर रोक लगाकर पूर्व स्थान पर यथावत रखने के आदेश जारी कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सम्बंधित अधिकारियों अति. निदेशक व सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा ।