चूरू, जिला कलक्टर पुष्पा सत्यानी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में चाईनीज मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा रहित बनाये रखने एवं पक्षियों के लिये बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझा तथा चाईनीज मांझा की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग राजस्व जिला चूरू की क्षेत्राधिकारिता में निषेध /प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है। कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार के मांझों का भण्डारण, विक्रय या परिवहन करेगा तो उसके विरूद्ध यथा प्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए पतंगबाजी उड़ाने का समय प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक निर्धारित कर सुबह-शाम पंतगबाजी करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। जाता है। इस आदेश की अवमानना भा.द.सं. की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।