चुरूताजा खबर

इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से एक दस्तावेज आवश्यक

मतदान के लिए

चूरू, नगरपालिका आम चुनाव, 2019 के तहत जिले की चूरू नगर परिषद एवं राजगढ नगरपालिका में 16 नवम्बर, 2019 (शनिवार) को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने कहा है कि मतदाता को मतदान के दौरान अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
-वैकल्पिक दस्तावेज
आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों एवं विधायकों द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र व राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लि.कम्पनी व सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्म द्वारा अपने कार्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (25 अक्टूबर, 2019 से पूर्व जारी) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज (भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक विधवा/ आश्रित प्रमाण पत्र/ वृद्धावस्था पेंशन आदेश/ विधवा पेंशन आदेश (25 अक्टूबर, 2019 से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त छात्र पहचान पत्र (25 अक्टूबर, 2019 से पूर्व जारी), सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (25 अक्टूबर, 2019 से पूर्व जारी) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/ सहकारी बैंक/ डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पास बुक (25 अक्टूबर, 2019 से पूर्व जारी)।

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