झुंझुनूताजा खबर

भगवती उद्योग बिसाऊ पर तीन लाख रुपए का जुर्माना

अमानक पाए गए खाद्य पदार्थ मामले में बिसाऊ झुंझुनूं स्थित निर्माता, होलसेलर और रिटेलर तीनों पर कार्रवाई, लगाया जुर्माना

श्रीगंगानगर/झुंझुनूं, “शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल-भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ खरीदता है कि इसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। लेकिन अशुद्ध खाद्य पदार्थ बेचान करने से ग्राहक का विश्वास टूटता है, जो अधिनियम का उल्लंघन है और ऐसा करने वालों को सजा दी जाती है”। यह निर्णय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के एक मामले में माननीय न्यायालय ने सुनाया और खाद्य पदार्थ निर्माता, होलसेलर एवं रिटेलर तीनों को सजा सुनाई। ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर अपील की है कि दुकानदार शुद्ध खाद्य पदार्थ ही बेचें और यदि कहीं मिलावटी, अवधिपार या अशुद्ध खाद्य पदार्थ बेचा जा रहा है तो उसकी आमजन शिकायत अवश्य करें।

सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 16 स्थित ए टू जैड डिपार्टमेंटल स्टोर पर विभागीय टीम ने निरीक्षण कर बेसन (बिसाऊवाला श्री ब्रांड) का सैंपल लिया, जो जांच में सब स्टैंडर्ड पाया गया। इस पर संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत न्यायालय में वाद दायर किया गया। जिस पर न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(।।) के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यकित द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। न्यायालय ने कहा कि “ऐसा नहीं माना जा सकता कि दुकानदार या विक्रेता को खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के बारे में जानकारी न हो। और इस तरह का अमानक खाद्य पदार्थ बेचने से ग्राहक का विश्वास टूटता है। इस मामले में संबंधित ने अधिनियम का उल्लंघन किया। ऐसे में सब स्टैंडर्ड खाद्य पदार्थ का विनिर्माण करने पर मैसर्स श्री भगवती उद्योग नजदीक पुलिस स्टेशन, बिसाऊ जिला झुंझुनू (निर्माता) को तीन लाख रुपए आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया। सब स्टैंडर्ड खाद्य पदार्थ का भण्डारण व आगे विक्रय करने पर थोक विक्रेता मैसर्स पारस होलसेल भण्डार, सोनी मार्किट के पास, सूरतगढ को एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं इस खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय करने पर विक्रेता वार्ड नंबर 16, अनूपगढ़ स्थित ए टू जेड डिपार्टमेंटल स्टोर पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। वहीं अवधिपार (एक्सपायरी) खाद्य पदार्थ बेचने के मामले में ए टू जेड डिपार्टमेंटल स्टोर संचालक पर 50 हजार रुपए अतिरिक्ति जुर्माना लगाया गया। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम के तहत ऐसा खाद्य पदार्थ बेचना असुरक्षित श्रेणी में आता है और यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उल्लेखनीय है कि इन दिनों स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल सिंह, हेतराम खुड़िया एवं हंसराज गोदारा जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रहे हैं।

कृष्ण बैकरी पर 50 हजार रुपए जुर्माना
न्यायालय ने इसी तरह एक अन्य मामले में 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। अनूपगढ़ सीएमएचओ डॉ. गिरधारी लाल मेहरड़ा ने बताया कि विभागीय टीम ने अनूपगढ़ के शीतला माता मंदिर रोड पर स्थित कृष्ण बैकरी से मिल्क तोष (न्यू लाइट प्रीमियम क्वालिटी) का सैंपल लिया, जो लैब जांच में सब स्टैंडर्ड पाया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत न्यायालय में वाद पेश किया गया। न्यायालय ने इस मामले में कृष्ण बैकरी के मालिक राकेश कुमार पुत्र किशोर कुमार पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

Related Articles

Back to top button