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सम्पूर्ण जिले में विधानसभा मतगणना प्रक्रिया के दौरान धारा 144 लागू

विजय जुलस निकालने और डिजे पर रहेगा पूर्णतया प्रतिबंध

बिना अनुमति रैली जुलूस निकालने पर रहेगा प्रतिबंध

सीकर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए सीकर जिले के संपन्न मतदान की मतगणना 3 दिसम्बर को होना नियत है। मतगणना को शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए एवं असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट सौरभ स्वामी ने धारा 144 के तहत जिला सीकर की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की है।

जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के लिए अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग के लिए दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिसस यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केंद्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्युटी में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

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