सीकर, जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक विकास सिहाग ने बताया कि राज्य में उद्यमियों, उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं शिक्षित युवा बेरोजगारों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। यह योजना 19 मई 2023 द्वारा अधिसूचित की गई है, योजना एक अपे्रल से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के युवा उद्यमी लाभ उठा सकते है। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए तथा न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। यह योजना केवल नवीन उद्यम की स्थापना के लिए लागू की गई है। पूर्व में संचालित उद्यमों के विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण के प्रकरण पात्र नहीं होंगे। अव्यक्तिगत आवेदक संस्थागत संस्थाएं व भागीदारी फर्म, सोसायटी, कम्पनी आदि इस योजना में अपात्र है। अपना नवीन उद्यम विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार प्रारंभ करने के लिए 18 से 35 वर्ष तक की आयु के शिक्षित युवा उद्यमियों को इस योजना अन्तर्गत एक करोड़़ रूपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। योजना में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय 25 लाख रूपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा तथा 25 लाख रूपये से एक करोड रूपये तक की ऋण राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। ब्याज अनुदान के अतिरिक्त मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में पुरूषों को 10 प्रतिशत मार्जिन मनी तथा महिला उद्यमियों को 15 प्रतिशत मार्जिन मनी भी 5 लाख रूपये तक की सीमा में दी जायेगी।
यह योजना शिक्षित बैरोजगारों युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। साथ ही शिक्षित बैरोजगार युवाओं, उद्यमियों को आनेवाली समस्याओं के समाधान में सहयोग प्रदान करेगी । यह योजना शिक्षित बैरोजगार युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर प्रदान करने के साथ ही स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है।