सीकर, बाल अधिकारिता विभाग चाईल्ड हैल्पलाइन 1098 सीकर पर नीमकाथाना जिले के पाटन क्षेत्र में दो नाबालिग बच्चियों का बाल विवाह होने की सूचना पर बाल अधिकारिता विभाग सीकर की सहायक निदेशक डॉ. गार्गी शर्मा के निर्देशन में चाईल्ड हैल्पलाइन टीम ने तुरन्त जिला प्रशासन एस.डी.एम. व पुलिस प्रशासन टीम को सुचना दी । सूचना पर प्रशासन की टीम ने बच्चियों के घर जाकर दस्तावेज चैक किया तो दो बच्चियां नाबालिग पाई गई। प्रशासन की टीम ने बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार नाबालिग पाई गई । बच्चियों के परिजनो को नोटिस देकर बाल विवाह नही करने के लिए पाबंद किया गया। बच्चियों के परिजनों ने आश्वासन दिया की बच्चियों के बालिक होने पर ही विवाह किया जाएगा।