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कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थी को 6 सप्ताह में फिर से दौड़ करवाने के आदेश

झुंझुनूं, हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2018 में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण सफल अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान बारिश के पानी व कीचड़ में दौड़ाने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई के उपरांत 6 सप्ताह में फिर से दौड़ कराने के आदेश, पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए है। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता प्रवीण चौधरी निवासी श्योपुरा (चिड़ावा) ने एडवोकेट संजय महला के जरिए रिट याचिका दायर कर बताया कि उसने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 हेतु झुंझुनूं जिले के लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण के बाद उसे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 29 अगस्त 2018 को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम बुलाया गया। शारीरिक माप में फिट पाए जाने पर, उसे स्टेडियम में कीचड़ व पानी भरा होने के बावजूद भी उसे सुबह 6 बजे बुलाकर शाम को दौड़ाया गया, जिससे उसकी दौड़ प्रभावित हुई और चयन से वंचित हो गया। एडवोकेट संजय महला ने न्यायालय से निवेदन किया कि प्रार्थी की दौड़ फिर से करायी जाए, प्रार्थी दौड़ के लिए तय दुरी को निर्धारित समय सीमा में अच्छे टाइमिंग के साथ पूरी करने की क्षमता रखता है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश आलोक शर्मा ने दोनों पक्षो की सुनवाई के बाद याचिका मंजूर कर महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती) को आदेश दिए है कि प्रार्थी की 6 सप्ताह में फिर से दौड़ करायी जाए।

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