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एएनएम के बाड़मेर ट्रांसफर पर कोर्ट की रोक

प्रमुख सचिव व निदेशक से मांगा जवाब

झुंझुनू, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने झुंझुनूं जिले में कार्यरत एक एएनएम के लम्बी दूरी पर उपकेन्द्र कालूड़ी जिला बाड़मेर में ट्रांसफर करने के मामले में निदेशालय के आदेश पर रोक लगाते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले के अनुसार अपीलार्थी एएनएम नरेश कुमारी ने एडवोकेट संजय महला व सुनीता महला के जरिये राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील दायर कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर के दिनांक 3 सितम्बर 2022 के ट्रांसफर आदेश व उसके बाद 13 सितम्बर के रिलीव आदेश को चुनौती देते हुए बताया कि अपीलार्थी सूरजगढ़ ब्लॉक की पीएचसी पिपली में कार्यरत है जिसका जिले से 600 किमी लम्बी दूरी पर उपकेन्द्र कालूड़ी, बाड़मेर ट्रांसफर कर दिया। सुनवाई के दौरान एडवोकेट संजय महला ने बहस में कहा कि निदेशालय से जारी ट्रांसफर आदेश राजनैतिक प्रभाव से हुए हैं। ट्रांसफर के सम्बंध में सरकार की कोई स्पष्ट पॉलिसी नही है। डिजायरो को महत्ता दी जाती है। प्रार्थी के संबंध में उक्त आदेश नियम विरुद्ध, राजनैतिक दुर्भावनापूर्ण व बिना मस्तिष्क लागू किये जारी हुआ है। उन्होंने ट्रांसफर आदेश पर प्रार्थीया के संबंध में रोक लगाने की विनम्र प्रार्थना की। मामले की सुनवाई कर रही अधिकरण ने प्रार्थीया के संबंध में उसके ट्रांसफर व रिलीव आदेशो पर रोक लगाते हुए उसे यथावत रखे जाने के आदेश जारी कर मेडिकल विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

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