प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत
सीकर, जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत नगर विकास न्यास के क्षेत्र में आने वाले गांवों के लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ दिया जायेगा। इसके लिये 20 जून तक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद में संपर्क व आवेदन किया जा सकता है।मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी में ऎसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो एवं उनके पास स्वयं का भूखण्ड,पट्टा उपलब्ध हो या नियमन योग्य आबादी भूमि पर पूर्व से निवासरत है, किन्तु भूमि स्वामित्व का पट्टा दिये जाने की प्रक्रिया में है एवं भारत में कहीं भी पक्का आवास नहीं है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित किसी भी योजना से अनुदान प्राप्त नहीं किया हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो एवं स्वयं के नाम भूखण्ड नहीं है, तो वह माता-पिता या सास-ससुर के नाम भूखण्ड पर निर्माण करवा सकता है, जिसके लिये उनका अनापत्ति शपथ-पत्र अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास- शहरी योजना में नवीन आवास के लिए कच्चे एवं खाली भूखण्ड पर 30 वर्ग मीटर नवीन आवास का निर्माण करेगा, जिसमें दो कमरे, एक किचन, शौचालय एवं स्नानघर बनाना होगा। यदि आवेदक द्वारा पूर्व में 9 वर्ग मीटर का पक्का निर्माण किया हुआ है, तो उससे कच्चा आवास ही माना जायेगा। यदि आवेदक के पास कारपेट एरिया के लिए भूमि का क्षेत्रफल कम है तो दो मंजिला आवास निर्माण कर सकता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर हो। इस योजना में अभिवृद्धि आवास निर्माण करने के लिए पूर्व में निर्मित पक्के आवास का कारपेट एरिया 21 वर्ग मीटर से कम हो तो आवेदक को 30 वर्ग मीटर तक पक्का आवास निर्माण करने के लिए अनुदान राशि प्राप्त हो सकती है।
उन्होंने बताया कि इस योजना में लाभार्थियों को चार किश्तों में 1.50 लाख रूपये प्रति आवास दिये जायेंगे। पीएम आवास योजना में जिले के यूआईटी क्षेत्र के अंतर्गत गांव बजाज ग्राम, भादवासी, चैनपुरा, चन्दपुरा, दादली, दासा की ढ़ाणी, ढ़ाणी सालमसिंह, ढ़ाणी नाथावतान, दुल्ला की ढ़ाणी, गोकुलपुरा, हरदयालपुरा, जगमालपुरा, कटराथल, खीचड़ों की ढ़ाणी, कुड़ली, नानी, राधाकिशनपुरा, रामू का बास, समर्थपुरा (रूरल) (ओजी) वार्ड नं. 47 (रूरल एमडीडीएस कोड ः 081686), शिवसिंहपुरा (ओजी) वार्ड नं. 46 (रूरल एमडीडीएस कोड ः 081687), भैरूपुरा, दूजोद, कंवरपुरा, पालवास, रामपुरा, ढाका की ढ़ाणी, सबलपुरा, देवीपुरा, देवीपुरा, संतोषपुरा, नांगली, नारसरा (हरदयालपुरा) के निवासियों को लाभ मिलेगा पात्र लाभार्थी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में 20 जून से पूर्व सम्पर्क एवं आवेदन कर सकेंगे।