बीमित फसलों में परिवर्तन की सूचना 29 जुलाई तक दे सकेंगे किसान
चूरू, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करवाया जा सकेगा। मौसम खरीफ 2023 में ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसलों में परिवर्तन की सूचना वित्तीय संस्थान को 29 जुलाई, 2023 तक दी जा सकेगी। संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) डॉ अजीत सिंह ने बताया कि मौसम खरीफ 2023 व रबी 2023-24 के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी हुई है। चूरू जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कियान्वयन हेतु रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अधिकृत हुई है, जिसके टॉल फ्री नंबर 1800 102 4088 हैं।
उन्होंने बताया कि जिले में मौसम खरीफ 2023 के लिए पटवार स्तर पर बीदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़ एवं तारानगर तहसील के लिए मूंग, मूंगफली, ग्वार, मोठ व बाजरा, भानीपुरा तहसील के लिए कपास, मूंग, मूंगफली, ग्वार, मोठ व बाजरा, चूरू तहसील के लिए मूंग, ग्वार, मोठ व बाजरा, राजगढ़ तहसील के लिए चंवला, मूंग, ग्वार व बाजरा, रतनगढ़ तहसील के लिए मूंग, मूंगफली, ग्वार, मोठ व बाजरा, सरदारशहर तहसील के लिए कपास, मूंग, मूंगफली, ग्वार, मोठ व बाजरा, सिद्धमुख तहसील के लिए मूंग, ग्वार व बाजरा को अधिसूचित किया गया है। तहसील स्तर पर बीदासर, भानीपुरा, सुजानगढ़, सरदारशहर एवं रतनगढ़ तहसील के लिए तिल, चूरू के लिए चंवला व तिल, राजगढ़ के लिए कपास व मोठ एवं सिद्धमुख के लिए मोठ फसलें अधिसूचित की गई है।
संयुक्त निदेशक अजीत सिंह ने बताया कि कृषकाें द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसलों का बीमा करवाया जाना पूर्णतया स्वैच्छिक है। ऋणी कृषकाें का बीमा वित्तीय संस्थाओं द्वारा तथा गैर-ऋणी कृषकों का फसल बीमा बैंक, सीएससी व डाकघर के माध्यम से 31 जुलाई 2023 तक किए जाने का प्रावधान किया गया है। मौसम खरीफ 2023 में ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसलों में परिवर्तन की सूचना वित्तीय संस्थान को देने हेतु अंतिम तिथि 29 जुलाई, 2023 निर्धारित की गई है। उन्होंने जिले के किसानों से योजना में अधिक से अधिक फसल का बीमा करवाने की अपील की है।