मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा कर दिए निर्देश
चूरू, मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृति के तीन दिन के भीतर पहली किश्त लाभार्थी के खाते में पहुंच जानी चाहिए।मुख्य सचिव मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजना विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज तथा राजस्व विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।इस मौके पर चूरू जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी कक्ष से जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने मुख्य सचिव को विभिन्न बिंदुओं में प्रगति व वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। इस दौरान वीसी कक्ष में एडीएम लोकेश गौतम, सीईओ रामनिवास जाट, डिस्कॉम एसई एमएम सिंघवी, सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, कृषि उपनिदेशक दीपक कपिला सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला कलक्टर इस संबंध में हर हफ्ते समीक्षा बैठक लें तथा समय पर किश्तें दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृतियां लंबित हैं, वे भी उन्हें समय पर निस्तारित करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिला कलक्टर एक जनवरी से 31 मार्च तक चलने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा दर्ज मामलों का 90 दिन के भीतर निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री की मंशा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कर प्रदेशवासियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई भी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता के साथ-साथ उसके सही माप और तौल, एक्सपायरी डेट तथा पैकेट बंद खाद्य सामग्री पर सही प्रकार से लेबलिंग की भी जांच की जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि इस अभियान का समुचित प्रचार-प्रसार भी किया जाए, ताकि आम व्यक्ति भी जागरूक हो। उन्होंने अभियान की अवधि में जिला स्तरीय प्रबंधन समिति की साप्ताहिक बैठक करने के लिए निर्देशित किया।
मुख्य सचिव ने भूमिहीनों को कृषि भूमि का नियमानुसार आवंटन करने के निर्देश दिए और इससे संबंधित सभी लम्बित मामलों को प्रशासन गांवों के संग अभियान के फॉलोअप शिविरों में निस्तारत करने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन के राजस्व संबंधी मामलों के तीव्र निस्तारण के लिए जिला कलक्टरों को अधिकार दिये गए हैं। जिला कलक्टर अपने अधिकारों का प्रयोग कर आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करें।
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना का अधिकाधिक लाभ उठाकर इसके तहत देय राशि को खर्च कर आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिये। समीक्षा के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोरा तथा शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग डॉ. केके पाठक उपस्थित रहे।प्रमुख शासन सचिव राजस्व आनन्द कुमार ने बताया कि चारागाह भूमि के सिवायचक के रूप में वर्गीकरण के बाद कृषि अथवा अकृषि उद्देश्य के लिए आवंटन हेतु जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है। उन्होंने चारागाह की भूमि का किन-किन कार्यों के लिए आवंटन किया जा सकता है, इस संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक श्मशान एवं कब्रिस्तान के लिए चारागाह भूमि का जिला कलक्टर द्वारा आवंटन किये जाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किया जा गया है, ताकि जिला कलक्टर स्तर पर ही इन प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके।