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प्रमाण पत्र के अभाव में फरवरी 2024 का संवेतन बिल पारित नहीं होगा

संवेतन बिल के साथ आयकर कटौती प्रमाण पत्र संलग्न करें

सीकर, जिला कोषाधिकारी अर्जुन लाल गुर्जर ने समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों से कहा है कि वे माह फरवरी 2024 के संवेतन बिल कोषालय में प्रेषित करते समय वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कार्यालय के समस्त अधिकारी, कार्मिकगण से आयकर गणन प्राप्त कर तद्नुसार आयकर टीडीएस की कटौती करते हुए यह प्रमाण पत्र भिजवायें की ”प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय में पदस्थापित समस्त अधिकारीगण, कार्मिकगण से वित्त वर्ष 2023-24 के आयकर गणना पत्र प्राप्त कर लिये है एवं समस्त आयकर गणन पत्रों की जांच कर आयकर टीडीएस की कटौति कर ली है। वेतन के अलावा अन्य विनियोग दस्तावेज अधिकारी, कर्मचारीगण से प्राप्त कर लिये गये है एवं संवेतन बिल की कार्यालय प्रति के साथ सुरक्षित रख लिये गये है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आयकर गणन के साथ संलग्न ट्यूशन फीस रसीदों की सावधानीपूर्वक जांच कर ली गई है तथा किसी भी अधिकारी कर्मचारी को विदेशी संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस या किसी कोचिंग संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस की आयकर में राहत प्रदान नहीं की गई है। इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थाओं की दान की गई राशि के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी स्तर पर आयकर में छूट प्रदान नहीं की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में संवेतन आयकर की कटौती नियमानुसार नहीं किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में मेरा होगा”। का संलग्न करते हुए संवेतन बिल के सिस्टम पर अपलोड कर भिजवाये, अन्यथा माह फरवरी 2024 का संवेतन बिल पारित किया जाना सम्भव नहीं होगा।

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