
वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर
सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने समस्त उपखण्ड अधिकारी सीकर को निर्देशित किया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6.9 एवं 10 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर जिले के समस्त नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करवाकर प्रारूप प्रकाशन से संबधित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया था एवं एक ही नगरीय निकाय यथा नगर परिषद सीकर इत्यादि एक से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अवस्थित होने के कारण इस विषय का विशेष ध्यान रखा जाये कि प्रस्तावित किये जाने वाला किसी भी वार्ड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एक ही रहे अर्थात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र टूटे नहीं।
उन्होंने निर्देशित किया है कि आप से संबधित नगरीय निकाय के वार्डो का परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करवाकर इस कार्यालय से 20 मार्च 2025 से पूर्व जांच करवा ले ताकि समयानुसार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर को प्रस्ताव प्रेषित किये जा सके। इन वार्डो के परिसीमांकन के प्रस्तावों की जांच इस कार्यालय द्वारा नहीं करवायी जाने की स्थिति में आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।