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फोटो युक्त मतदाता सूची के द्वितीय पुनरीक्षण कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियां करने के निर्देश

सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने आदेश जारी कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश दिये गये की आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्यनजर रखते हुये अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची के द्वितीय पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 की पूर्व तैयारियों के लिए 25 मई 2023 से प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारियों से डोर—टू—डोर सर्वे प्रारंभ कराया जाकर 23 जून 2023 तक पूर्ण कराया जाना है। डोर—टू डोर सर्वे के दौरान प्रत्येक बीएलओं को संबंधित क्षेत्र में निवासरत समस्त भावी मतदाताओं जिनकी 18 वर्ष आयु 1 अक्टूबर 2023 तक पूरी कर रहे हो का चिन्हीकरण किया जाकर चिन्हीकृत भावी मतदाताओं से वीएचए एप्प, एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन आॅनलाईन करवाया जाना हे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 2 अगस्त 2023 बुधवार को , दावों एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 2 अगस्त 2023 बुधवार से 31 अगस्त 2023 तक,विशेष अभियान तिथियां 12 अगस्त एवं 13 अगस्त 2023 और 26 अगस्त एवं 27 अगस्त 2023 रहेगी। दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण 22 सितम्बर 2023 तक होगा, हैल्थ पैरामीटरों की जांच एवं अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति 29 सितम्बर तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर 2023 को किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में जिन व्यक्तियों की आयु एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक है एवं जो मतदाता बनने के योग्य है और जिनके द्वारा अभी तक मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं करवाया गया है, उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाया जाना है। द्वितीय पुनरीक्षण कार्यक्रम में सदर्भ में तिथि एक अक्टूबर 2023 ही रहेगी। इसके अतिरिक्त पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों में बीएलओं द्वारा घर—घर सर्वे, मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन एवं सुव्यवस्थिकरण एवं मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की तैयारियां करेंगे।

बीएलओं द्वारा घर—घर सत्यापन के दौरान रजिस्टर संधारित कर , रजिस्टर में इन्द्राज किया जाकर परिवार के मुखिया से सत्यापन करवाया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि शैक्षणिक संस्थान में ब्रांड एम्बेसेंडर, मतदाता प्रहरी तथा नोडल अधिकारी की अविलम्ब नियुक्त करवाया जाना सुनिश्चित करें। अभियान की विशेष तिथियों को बीएलओ मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर दावें एवं आक्षेप प्राप्त करेंगे तथा निर्वाचन विभाग के समस्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रशासन गांवों,शहरों के संग तथा महंगाई राहत कैंपों के निरीक्षण के दौरान डोर—टू—डोर सर्वे की गुणवत्ता की समीक्षा की जायेगी।

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