सीकर, जिला कलेक्टर डॉ.अमित यादव ने अग्रणी जिला प्रबंधक, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र को निर्देश दिये है कि आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों की राज्य के आर्थिक विकास में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा महत्वाकांक्षी योजना डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 लागू की गई है। योजनान्तर्गत उद्यमियों को बैंकों से कोलेट्रल मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए सीजीटीएमएसई को देय गारंटी शुल्क के भुगतान सहित प्रोजेक्ट के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान एवं 6 से 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सहायता प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि लक्षित वर्गों को आसान शर्तों के साथ कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से संचालित इस महत्वपूर्ण योजना में लाभान्वित करवाने के लिए 22 जून 2023 को एक विशेष कैम्प आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करें। योजनान्तर्गत बैंकों में लम्बित मनी अनुदान की स्वीकृतियां जारी करने के साथ ही योजना के फलस्वरूप अधिकाधिक व्यक्तियों के ऋण आवेदन पत्र तैयार करवाये जाये।