मतदान के अंतिम 48 घंटों के लिए दिशा-निर्देश जारी
झुंझुनूं, झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव चुनाव-2024 के मतदान के अंतिम 48 घंटों के लिए चुनाव प्रचार गतिविधियां सोमवार शाम 6 बजे से थम गई। झुंझुनूं विधानसभा के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीणा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटों की अवधि 11 नवंबर को सायं 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 13 नवंबर को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान अंतर्राज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी।
इन 48 घंटों की कालावधि के दौरान::-
- निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा।
- चुनाव से सम्बंधित सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा।
- कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के ओसदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।
- सम्पूर्ण जिले की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने/एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं रहेगी।
- घर-घर जाकर प्रचार अभियान के सम्बन्ध में 48 घंटों के दौरान द्वार से द्वार (Door to Door) के भ्रमण को प्रतिबंधित नहीं रहेगा।