समस्त पुराने प्रकरणों में
सीकर, कोविड-19 से मृत व्यक्ति के आश्रित अब समस्त पुराने प्रकरणों में पुन: आवेदन कर सकते हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा प्राप्त हुए निर्देशों से अनुसार समस्त पुराने प्रकरणों के लिए अब 15 नवम्बर 2022 तक मृतकाश्रित आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोविड मृतकाश्रित को 50 हजार रुपए की अनुग्रह सहायता राशि दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. निर्मल सिंह ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी द्वारा 15 अक्टूबर 2022 को जारी पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि समस्त पुराने प्रकरणों में कोरोना महामारी से मृत व्यक्ति के रिश्तेदार अथवा परिजन आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुग्रह सहायता राशि के लिए ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से 15 नवम्बर 2022 तक नि:शुल्क आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं मृतक के कोविड उपचार संबंधित दस्तावेज, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, आवेदक का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एसजेई राजस्थान वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सीएमएचओ डॉ. निर्मल सिंह ने बताया कि 15 नवम्बर 2022 के बाद आने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से मृत व्यक्ति के आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपए की अनुग्रह सहायता राशि दी जा रही है।