परेशान परिवादियों को मिलेगी राहत
झुंझुनूं, अदालतों में विभिन्न तरह के लंबित प्रकरणों से परेशान परिवादियों को जल्द राहत मिलेगी, क्योंकि आगामी 13 मई से जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, जिसमें परिवादी को आपसी समझाइश कर न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीक्षा सूद ने बताया कि के जिले में 13 मई से लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा जिनमें प्री लिटिगेशन के प्रकरण :- किसी नागरिक एवं सरकार या उसके किसी विभाग अथवा उपक्रम के मध्य सभी प्रकार के विवाद, मोटर दुर्घटना दावो से संबंधित क्लेम के विवाद, घातक दुर्घटना अधिनियम से संबंधित क्लेम के विवाद, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के विवाद, धन वसूली के सभी प्रकार के विवाद, ग्रह कर/नगरीय विकास कर के विवाद (जो स्थानीय निकायों द्वारा वसूल किया जाता है), शहरी जमाबंदी के विवाद जो डेवलपमेंट अथॉरिटी अथवा यूआईटी द्वारा वसूल की जाती है , फसल बीमा पॉलिसी से संबंधित विवाद, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं ग्राहकों के मध्य विवाद, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं यथा निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना, प्रसूति सहायता योजना, हित अधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना, सिलिकोसिस पीड़ित हित अधिकारियों हेतु सहायता योजना, शुभ शक्ति योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना, निर्माण श्रमिक औजार सहायता योजना, निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय अथवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्री का आईआईटी आई आई एम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना, निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय की पुनर्भरण योजना एवं निर्माण श्रमिक अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं हेतु प्रोत्साहन योजना, आदि से संबंधित लंबित प्रार्थना पत्र बिजली पानी मोबाइल क्रेडिट कार्ड एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित विवाद, भरण पोषण बालकों की अभिरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के विवाद, सभी प्रकार के राजस्व विवाद, अन्य सभी प्रकार के सिविल विवाद, सर्विस मैटर के विवाद, उपभोक्ता विवाद, जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद आदि न्यायालय में लंबित प्रकरण जिनमें किसी नागरिक एवं सरकार या उसके किसी विभाग अथवा उपक्रम के मध्य लंबित सभी प्रकार के प्रकरण( राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी 2018 के तहत निराकरण के प्रयास) राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण धन वसूली के सभी प्रकार के प्रकरण एवं बैंक के विवाद सभी प्रकार के अन्य सिविल मामले एमएससीटी के प्रकरण घातक दुर्घटना अधिनियम से संबंधित प्रकरण श्रम एवं नियोजन संबंधी प्रकरण कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण बिजली पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण वैवाहिक विवाद के प्रकरण (तलाक को छोड़कर) बालकों की अभिरक्षा से संबंधित प्रकरण भरण पोषण से संबंधित प्रकरण भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से संबंधित प्रकरण गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद से संबंधित प्रकरण सभी प्रकार के सर्विस मैटर( पदोन्नति एवं वरिष्ठ था विवाद के मामलों को छोड़कर) वाणिज्यिक विवाद से संबंधित प्रकरण सहकारिता संबंधी विवाद से संबंधित प्रकरण परिवहन संबंधी विवाद से संबंधित प्रकरण आदि रखे जा सकते हैं।
इसी के साथ दीक्षा द्वारा बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 20,000 प्रकरण चिन्हित करने का अनुमान है साथ ही अधिक से अधिक प्रकरण निस्तारित करने का प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत को अधिक से अधिक सफल बनाने के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डोर स्टेप काउंसलिंग तथा प्री काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। डोर स्टेप काउंसलिंग प्रत्येक तालुका द्वारा दिनांक 22 अप्रैल एवं 23 अप्रैल तथा 7 मई को आयोजित की जाएगी इसी के साथ प्री काउंसलिंग दिनांक 17 अप्रैल से लगातार प्रत्येक प्रकरण में समझाएं हेतु चालू है।